कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने का सुनाया आदेश
मधुबनी
बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार ने यह आदेश आरोपी ललन कुमार साफी की जमानत मंजूर करते हुए दिया। आरोपी इस साल अप्रैल से जेल में है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह कपड़े धोने का काम करता है और समाज की सेवा करना चाहता है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सुलह के लिए तैयार है और इस आशय का एक हलफनामा संलग्न किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका मुवक्किल केवल बीस साल का है। इस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट जमा किया जा चुका है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझौते की याचिका भी लगाई गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे ने अपना फैसला सुनाया। एडीजी के फैसले के अनुसार आरोपी को उनके पेशे से जुड़ी सेवाओं के साथ सशर्त जमानत दी गई। गांव के सभी महिलाओं के छह महीने तक कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने को कहा गया। कोर्ट ने जमानत की कॉपी पंचायत के मुखिया और सरपंच का भी भेजने का आदेश दिया है।

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